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जीएसटी परिषद ने छोटे व्यापारियों के लिए बड़े सुधारों को मंजूरी दी

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जीएसटी परिषद ने गुरुवार (8 अक्तूबर) को व्यापारियों और एमएसएमई के लिए कई बड़े बदलावों को मंजूरी दी। इन सुधारों में अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करना, सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये करना और कर अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्तियों पर अंकुश लगाना शामिल है। ये बदलाव 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे।

इन निर्णयों का उद्देश्य व्यवसायों पर अनुपालन के बोझ को कम करना और कर अनुपालन का माहौल अधिक विश्वासपूर्ण बनाना है। जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान भारत मर्चेंट चैंबर के अध्यक्ष मनोज जालान ने बताया कि यह कदम लाखों छोटे व्यापारियों, खुदरा कारोबारियों, एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा।

फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (एफएएम) के अध्यक्ष जितेंद्र शाह ने भी कहा कि जीएसटी व्यवस्था को केवल राजस्व संग्रह का माध्यम न मानकर ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस, पारदर्शिता और करदाताओं के साथ विश्वास पर आधारित व्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ा गया है।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय मंत्री और अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने बताया कि छोटे विक्रेताओं को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार करने की सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी आय और बाजार दोनों का विस्तार होगा।

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