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सीबीआई ने इटारसी के केंद्रीय विद्यालय में 3 लाख की रिश्वत के मामले में प्राचार्य को गिरफ्तार किया

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सीबीआई ने इटारसी के केंद्रीय विद्यालय में भ्रष्टाचार की जाँच, प्राचार्य को गिरफ्तार किया

मध्य प्रदेश के इटारसी में स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक‑1 की प्राचार्य श्रद्धा पाठक को तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई सीबीआई भोपाल की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने की, जो स्कूल में नवीनीकरण का काम करने वाली एक फर्म से बकाया बिलों के भुगतान के बदले रिश्वत की मांग की थी।

जांच के अनुसार, उक्त फर्म को सरकारी ई‑मार्केटप्लेस के माध्यम से कार्य आदेश मिला था और स्कूल के नवीनीकरण कार्य का जिम्मा सौंपा गया था। प्राचार्य ने फर्म को तीन लाख रुपये की अनुसचित राशि की मांग की, जिससे फर्म को अपने बकाया बिलों का भुगतान कराने में सुविधा मिल सके। इस मामले में विद्यालय के एक अन्य कर्मचारी की भी भागीदारी सामने आई है, जिसकी पहचान स्रोत में नहीं दी गई है।

गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने इटारसी और आगरा दोनों शहरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी में संपत्ति से जुड़े विभिन्न दस्तावेज़ जब्त किए गए, जिनकी जांच आगे की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई शिकायत के आधार पर की गई और भ्रष्टाचार रोकथाम के उद्देश्य से तेज़ी से लागू की गई।

केंद्रीय विद्यालय क्रमांक‑1 इटारसी में शैक्षणिक कार्यों के साथ-साथ भवन नवीनीकरण कार्य भी चल रहा था। इस घटनाक्रम से शैक्षणिक संस्थानों में वित्तीय लेन‑देन की पारदर्शिता की आवश्यकता पर पुनः प्रकाश डाला गया है। सीबीआई ने कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सभी सरकारी संस्थानों को कड़ाई से निगरानी में रखा जाएगा।

सीबीआई ने बताया कि रिश्वत के आरोप सिद्ध होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और संबंधित फर्म के खिलाफ भी कानूनी कदम उठाए जाएंगे। इस प्रकार के मामलों में सार्वजनिक धन की रक्षा के लिए कठोर सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता में मौजूद है।

शिक्षा विभाग ने कहा कि इस घटना से विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए आंतरिक जांच शुरू की जाएगी और भविष्य में ऐसे वित्तीय लेन‑देन के लिए अधिक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।



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